Indore MY Hospital: इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल (MYH) में नवजात बच्चों की मौत के मामले पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति जे.के. पिल्लई ने इस घटना को नवजातों के मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मानते हुए इस पर संज्ञान लिया है।
महाराजा यशवंतराव अस्पताल की सफाई और पेस्ट कंट्रोल कर रही एजाइल कंपनी पर अभी कर किसी भी प्रकार का कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है, इस बात पर भी कोर्ट ने नोट किया। कोर्ट का मानना है कि एजाइल कंपनी की गैरजिम्मेदार रवैये के चलते ये गंभीर हादसा हुआ है। जिसके वजह से एजाइल कंपनी को हटाने के निर्देश दिए है।
आपको बता दें कि महाराजा यशवंतराव अस्पताल के विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज जोशी को भी निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागअध्यक्ष डॉ लाहोटी का विभाग बदला गया है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा आयुक्त का कहना है कि नवजात बच्चों के साथ लापरवाही बरती गई। जिसके चलते ऐसी घटना सामने आई है। इसी वजह से विभाग अध्यक्ष को निलंबित किया गया है।
इस मामले को शुरूआत से ही दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कई वरिष्ट आधिकारी शामिल थे। शुरूआत में यह तक दावा किया गया कि बच्चों के अंग विकसित नहीं थे जिसके चलते बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। मानवाधिकार आयोग ने भी घटना पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों के परिजनो को पांच लाख का चेक दिया गया है। परिजनों का कहना है कि इस घटना में दोषी पाए जानें वाले अफसरों पर सख्त एक्शन लिया जाए।