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ट्रेन से यात्रा करने वाले जान लें ,रेलवे बोर्ड का नया नियम

अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपको रेलवे बोर्ड का नया नियम जानना ज़रूरी है .रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी किया गया कि ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद तक यदि यात्री अपनी सीट पर नहीं पहुँचता तो टिकेट की मान्यता नही रहेगी.

साथ ही उसकी सीट अन्य यात्री को आवंटित कर दी जाएगी.उसमे बदलाव भी नहीं होगा और न ही सुनवाई की जाएगी.क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की होगी.

10 मिनट में पहुँचना होगा सीट पर

अभी तक ऐसा हुआ करता था कि ट्रेन में आरक्षित कोच में सफ़र करने वाले व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में या फिर सहूलियत के लिए अन्य कोच में बैठ जाया करते थे. वह दो या तीन स्टेशन निकलने के बाद अपनी आरक्षित सीट पर जाते थे.पर अब ऐसा नहीं होगा.

रेलवे बोर्ड का नया नियम

पहले टीटीई दो या तीन स्टेशन तक यात्री का इंतज़ार करते थे पर अब ऐसा नहीं होगा.रेलवे ने अब लगभग हर ट्रेन में टिकट चेकर स्टाफ हैण्ड हेल्ड टर्मिनल (HHT) उपलब्ध करा दी है.

रेलवे बोर्ड का नया नियम

जिसके द्वारा टीटीई यात्रियों की उपस्तिथि दर्ज कर देते हैं.अब यदि ट्रेन के चलने के दस मिनट तक यात्री अपनी सीट पर मौजूद नहीं मिलता तो वह सीट वेटिंग में चल रहे यात्री को दे दी जाएगी.

एक टीटीई ने बताया कि मशीन देने से पहले मैन्युअल चार्ट बनता था जिसमे 15 मिनट या एक स्टेशन निकलने तक का इंतज़ार करते थे और अब महज़ दस मिनट ही रह गए है.हालाँकि भीड़ भाड़ में टीटीई स्टाफ को यात्रिओं तक पहुँचने में ज्यादा समय लग सकता है.

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