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Bhojshala Controversy: भोजशाला में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा होगी या पढ़ी जाएगी नमाज, जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

Supeme Court On Bhojshala

Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला में हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और मुस्लिमों को 1-3 बजे नमाज की अनुमति दी।
  • जिला प्रशासन को नमाज अदा करने वालों की संख्या बताने और पास जारी करने के निर्देश दिए गए।
  • सुरक्षा कड़े; प्रवेश पर हथियार और विस्फोटक पर रोक, दोनों समुदायों से शांति और आपसी सम्मान की अपील।

Supeme Court On Bhojshala: सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी के दिन धार में विवादित भोजशाला में हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को भी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपसी सम्मान और सहयोग बनाए रखने की अपील की।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि नमाज पढ़ने वालों की संख्या जिला प्रशासन को पहले ही सूचित की जाए। प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पास जारी कर सकता है या अन्य उचित व्यवस्था कर सकता है।

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विवाद की वजह

धार की यह एएसआई संरक्षित स्मारक हिंदू पक्ष के लिए देवी सरस्वती का मंदिर और मुस्लिम पक्ष के लिए मौलाना कमालुद्दीन की मजार है। हिंदू संगठनों ने बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा करने की अनुमति मांगी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष जुमे की नमाज अदा करना चाहता है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मद्देनजर धार में 6,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी, वॉच टावर और गश्त व्यवस्था की गई है। भोजशाला में प्रवेश पर कड़े नियम लागू हैं। कोई हथियार, विस्फोटक या मीडिया सामग्री नहीं लाई जा सकती।

दोनों समुदायों से शांति और आपसी विश्वास की अपील

कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना दोनों समुदायों की जिम्मेदारी है। प्रशासन ने भी नागरिकों से शांति और भाईचारे बनाए रखने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के इस संतुलित आदेश से दोनों पक्ष अपने धार्मिक कर्तव्य निभा सकेंगे।

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