MP Congress Protest: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी राहत मिली है। अदालत के निर्णय के बाद भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की।
भोपाल में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से भाजपा कार्यालय की ओर निकले। पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर रखी थी और पांच नंबर क्षेत्र के पास कार्यकर्ताओं को रोक दिया। जब कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेज पानी के दबाव से कई कार्यकर्ता सड़क पर गिर गए और घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई। बाद में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को बसों में बैठाकर वहां से हटाया। कांग्रेस का आरोप है कि गांधी परिवार को भाजपा सरकार ने झूठे मामले में फंसाया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ED की चार्जशीट कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह किसी वैध FIR पर आधारित नहीं थी। अदालत के अनुसार धनशोधन कानून की धारा 3 और 4 के तहत कार्रवाई तभी हो सकती है, जब मूल अपराध में FIR दर्ज हो। इसी आधार पर अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया।
यह मामला 2012 से जुड़ा है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के 90 करोड़ रुपये के कर्ज को यंग इंडियन कंपनी को सौंपकर गलत फायदा उठाया गया। ED ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया था।
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