Supreme Court On Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं की जानकारी 9 अक्टूबर तक देने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि इन लोगों को कैसे हटाया गया और क्या उन्हें कोई सूचना दी गई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी और वृंदा ग्रोवर ने कहा कि मतदाताओं को बिना नोटिस दिए लिस्ट से हटा दिया गया और अपील करने का भी मौका नहीं मिला। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी सही जानकारी नहीं है।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता किसके लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि कई लोग खुद कोर्ट नहीं आए। जस्टिस सूर्यकांत ने तंज करते हुए कहा कि “कुछ लोग ऐसे हैं जैसे एलियन, जो हटाए जाने पर भी कोर्ट नहीं आएंगे।”
चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि ज़्यादातर हटाए गए नाम पुराने नहीं, बल्कि नए नाम जोड़े गए हैं। आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि सभी को जानकारी दी गई थी और राजनैतिक पार्टियों को पूरी लिस्ट सौंपी गई थी। आयोग ने दावा किया कि अब तक किसी भी मतदाता ने खुद कोई आपत्ति या अपील दर्ज नहीं की है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।
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